दिल्ली में 2002 की SIR डिटेल नहीं देने वाले वोटर्स को आएंगे नोटिस, इन 12 दस्तावेज से करा सकेंगे सत्यापन
नई दिल्ली, अगस्त 18 -- दिल्ली में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान अगर कोई मतदाता अपना पुराना रिकॉर्ड न मिलने के कारण, घर का पता बदलने के कारण या अन्य किसी कारण से गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए तो उन्हें एक मौका और मिलेगा। 24 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद ऐसे मतदाताओं को निर्वाचन आयोग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा, जिन्होंने अपना गणना प्रपत्र तो जमा किया है, लेकिन उसमें वर्ष 2002 में हुए एसआईआर का ब्योरा नहीं दिया। वहीं, जिन मतदाताओं के घर के पते बदलने के कारण गणना प्रपत्र नहीं मिला या अन्य कारणों से प्रपत्र जमा नहीं भर पाएं वे फॉर्म-6 भरकर नए सिरे से दिल्ली की मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे।फॉर्म जमा करने को एक मौका मिलेगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक एसआईआर का घर-घर जाकर सत्यापन और...
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