दिल्ली में राशन की दुकान चलाने के लिए योग्यताओं और नियमों में हुआ बदलाव, जानें नई शर्तें
नई दिल्ली, अगस्त 9 -- राजन शर्मा, नई दिल्ली राजधानी दिल्ली में अब 70 साल की आयु पूरी करने के बाद कोई भी व्यक्ति उचित मूल्य (राशन) की दुकान नहीं चला सकेगा। दिल्ली सरकार ने राजधानी की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए दिल्ली निर्दिष्ट वस्तुएं (वितरण विनियमन) आदेश 2026 लागू कर दिया है। इसके साथ ही वर्ष 1981 से लागू पुरानी व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है। नए नियमों में राशन दुकानों के लाइसेंस, पात्रता, चयन प्रक्रिया, निगरानी और कार्रवाई के लिए पहली बार कई विस्तृत और सख्त प्रावधान किए गए हैं। यह भी पढ़ें- दिल्ली वाले अब घर बैठे बनवाएं नया Ration Card, 10 मिनट में मोबाइल से करें Applyपीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाले लाइसेंस की व्यवस्था खत्म नए आदेश के मुताबिक, राशन दुकान का लाइसेंस लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम ...
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