दिल्ली में बैरिकेडिंग नहीं कर सकती पुलिस, CJP प्रोटेस्ट के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
नई दिल्ली, अक्टूबर 11 -- कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर कई याचिकाओँ पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस दिल्ली में बैरिकेडिंग नहीं कर सकती है। सप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि जब तक कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी चुनौती नहीं खड़ी होती मेट्रो का संचालन सामान्य तरीके से होना चाहिए। इसके साथ इंटरनेट चालू किया जाए और वकीलों को उनके काम से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पूरे शहर से बैरिकेडिंग हटाने का आदेश दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि शनिवार को कुल 303 मेट्रो स्टेशनों में से 45 स्टेशन ही बंद किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल करके कहा गया था कि जनपथ और कर्तव्य पथ के आसपास के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट बंद करने को लेकर न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। हम इस विषय पर ब...
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