नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- दिल्ली के महरौली में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस एक सप्ताह के भीतर अदालत में 1500 से अधिक पन्नों का आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। इसमें आरोपी कैब चालक की हर गतिविधि का ब्योरा दर्ज किया गया है। आरोप पत्र के अनुसार, उसने शव छिपाने की कोशिश में अपना ड्राइविंग लाइसेंस भूल से घटनास्थल पर ही छोड़ दिया था। आरोप पत्र में कहा गया है कि घटना 22 जून की है। आरोपी ने कई घंटे तक इलाके में गाड़ी घुमाई, दो सवारी रद्द कीं और फिर महरौली में उसी फुटपाथ पर लौटा, जहां 10 वर्षीय बच्ची अपने परिवार के साथ सो रही थी। पुलिस के अनुसार, बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म और हत्या के बाद शव छिपाने की जल्दबाजी में आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस वहीं गिर गया। यह भी पढ़ें- दिल्ली की इनफ्लुएंसर रेप केस में SSB ऐक्शन में, 4 घंटे तक पी...