नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकानदार से किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। शिक्षा निदेशालय ने किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्रियों की बिक्री के संबंध में सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक स्कूल को अपने आस-पास के कम से कम पांच या उससे अधिक विक्रेताओं के नाम, पता और फोन नंबर बतानें होंगे, जहां से छात्र किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। यही नहीं, बताए गए विक्रेताओं के अलावा भी अभिभावक अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से किसी भी अन्य उपलब्ध दुकान से भी किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं।जानकारी छिपाने या गुमराह करने पर स्कूलों पर एक्शन निदेशालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निजी स्कूलों को स्कूल परिसर में निर्धारित किताबों, शैक्षिक सामग्री और अन्य जरूरी ची...
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