दिल्ली में तय समय में सरकारी सेवाएं देना जरूरी; देरी पर जुर्माना, कानून में क्या खास?
नई दिल्ली, जुलाई 15 -- दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने नागरिकों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कैबिनेट ने दिल्ली (राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस) बिल-2026 (दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध एवं सुगम सेवा प्रदाय का अधिकार) विधेयक- 2026) को मंजूरी प्रदान की है। खास बात यह है कि इस विधेयक में सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए स्पष्ट दंडात्मक व्यवस्था की गई है। बिना उचित कारण के सेवा प्रदान करने में देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रति दिन 250 रुपये का दंड, जिसकी अधिकतम सीमा 5 हजार रुपये होगी, लगाया जा सकेगा। हालांकि किसी भी अधिकारी पर दंड लगाने से पहले उसे अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने का पूरा अवसर दिया जाएगा, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने...
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