नई दिल्ली, अप्रैल 11 -- दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन EV पॉलिसी 2026-2030 के ड्राफ्ट के अनुसार, अब दिल्ली में डिलीवरी और राइड एग्रीगेटर सेवाओं में नई पेट्रोल या डीजल गाड़ियां शामिल नहीं की जा सकेंगी। यही नहीं साल 2027 से केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ही नए रजिस्ट्रेशन होंगे। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के फैसले के तहत कई बड़े ऐलान किए हैं। पुराने CNG ऑटो बदलने या नए इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने पर 50 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। यह फैसला मुख्य रूप से उन वाहनों के लिए है जो सड़क पर ज्यादा चलते हैं ताकि राजधानी में जहरीले धुएं और बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। दिल्ली सरकार की ओर से जारी नई EV पॉलिसी के ड्राफ्ट के अनुसार, इस साल से दिल्ली में डिलीवरी और राइड एग्रीगेटर फ्लीट में पेट्रोल और डीजल व...