दिल्ली में ट्रैफिक चालान को लेकर नया बदलाव, कोर्ट में सुनवाई से पहले भरना होगा 50 फीसदी अमाउंट
नई दिल्ली, सितम्बर 18 -- Delhi Traffic Challan New Rule: दिल्ली में ट्रैफिक चालान के नियम में एक अहम बदलाव हुआ है। नए नियम के तहत अब आपको कोर्ट में सुनवाई से पहले चालान का 50 फीसदी अमाउंट पहले ही भरना होगा। अगर किसी वाहन चालक को लगता है कि उसको जारी हुआ चालान गलत तरीके से जारी हुआ है और वह उसे कोर्ट में चैलेंज करना चाहेगा तो एक अतिरिक्त कदम उठाना होगा। इंडिया टुडे की एक खबर के मुताबिक, नई व्यवस्था के तहत अगर वाहन चालक को लगता है कि ई-चाला गलत है तो उसे सबसे पहले संबंधित अथॉरिटी से संपर्क करना होगा और चुनौती देनी होगी। अथॉरिटी के अधिकारी तथ्यों और चालान से जुड़े रिकॉर्ड (कैमरा फुटेज या डिजिटल रूप से रिकॉर्ड अन्य जानकारी) की जांच करेंगे।चालान गलत या सही पाया जाए तो फिर? जांच में अगर अथॉरिटी को अपनी जांच में पता चलता है कि चाला गतल तरीके से ...
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