नई दिल्ली, फरवरी 10 -- दिल्ली के जनकपुरी इलाके में खुले गड्ढे में गिरकर मारे गए 25 वर्षीय बाइक सवार युवक के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आरोपी ठेकेदार को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी। यह गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर परियोजना के तहत खोदा गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरलीन सिंह ने आरोपी ठेकेदार हिमांशु गुप्ता की तरफ से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की और कहा कि अगली सुनवाई तक आरोपी के खिलाफ कोई भी ज़बरदस्ती वाला कदम नहीं उठाया जाए। पुलिस ने सोमवार को गुप्ता के खिलाफ वारंट जारी किया था।आरोपी के वकील ने बताई 9 फरवरी को नहीं आने की वजह जमानत का आदेश जारी करते हुए अदालत ने एक शर्त रखी और कहा कि आवेदक को तय तारीख और समय पर जांच में शामिल होना होगा। साथ ही कहा तब तक आवेदक के खिलाफ कोई भी दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की ज...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.