दिल्ली में चोरों ने ATM से उड़ाए पैसे, कोर्ट ने बैंक को क्यों दिया भुगतान का आदेश
नई दिल्ली, सितम्बर 29 -- हेमलता कौशिक बैंक की गलती की वजह से अगर आप आपराधिक घटना का शिकार होते हैं, तो आप संबंधित बैंक से अपनी रकम के भुगतान का दावा कर सकते हैं। ऐसे ही मामले में उपभोक्ता अदालत ने एक बुजुर्ग को बैंक की गलती की वजह से हुए एक लाख 75 हजार रुपए के नुकसान की भरपाई नौ फीसदी ब्याज समेत करने के आदेश दिए हैं। बुजुर्ग की पौने दो लाख रुपए की रकम एटीएम से कार्ड बदल चोरों ने निकाल ली थी। कश्मीरी गेट स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष दिव्या ज्योति जयपुरिया और सदस्य डॉ. रश्मि बंसल की पीठ ने कहा कि बैंकों को जब कई सुविधाओं से लैस किया गया, तो उस समय बैंकों की जिम्मेदारी भी उपभोक्ताओं के प्रति बढ़ाई गई। यह मामला भी बैंक की गलती का नतीजा है। बेशक बुजुर्ग के साथ यह धोखाधड़ी एटीएम पर हुई, लेकिन बैंक इस घटना के लिए जिम्मेदार है...
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