दिल्ली, अप्रैल 4 -- एक आधिकारिक आदेश के अनुसार दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति के नियमों को कड़ा कर दिया है। इसके तहत उन क्षेत्रों में व्यवसायों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन लेना या उसके लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है, जहां पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध है। आइए जानते हैं सरकार ने नियमों में क्या-क्या बदलाव किए हैं।क्या हैं नए नियम खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग ने दो अप्रैल को जारी आदेश में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों के वितरण पर अपनी हालिया नीति के एक प्रमुख खंड में संशोधन किया है। संशोधित नियमों के तहत, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता एलपीजी आपूर्ति तभी पा सकेंगे, जब वे संबंधित तेल विपणन कंपनी (ओएमसी) के साथ पंजीकृत हों और उन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन किया हो (जहां नेटवर्क मौजूद है)। यह भी...
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