नई दिल्ली, मई 4 -- दिल्ली नगर निगम के एक फैसले से राजधानी के एक लाख से ज्यादा व्यापारियों को फायदा होने वाला है। अब से दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट में जनरल ट्रेड लाइसेंस (जीटीएल) और भंडारण लाइसेंस शुल्क, संपत्ति कर के साथ जुड़कर आएगा। दिल्ली के व्यापारियों को अपनी संपत्ति परिसर का वार्षिक संपत्ति कर का कुल 15 फीसदी जनरल ट्रेड लाइसेंस और भंडारण शुल्क को जमा कराना होगा। इस संबंध में निगम प्रशासन ने 30 अप्रैल की तारीख से सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। इससे दिल्ली के एक लाख से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। हालांकि, प्रदूषण प्रमाण पत्र और फायर एनओएसी सर्टिफिकेट संबंधित विभागों से लेना अनिवार्य रहेगा। यह भी पढ़ें- दिल्ली मेट्रो विस्तार से गांवों तक बढ़ेगी कनेक्टिविटी, ये होंगे नए कॉरिडोरव्यापारियों को बहुत बड़ा लाभ मिला सीटीआई चेयरमैन बृजेश ग...
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