दिल्ली में इंटरनेट पर रोक क्यों लगाई? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने भी मांगी माफी
नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में अदालत से बिना शर्त माफी मांगी है। यह हलफनामा अदालत की अवमानना के नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया। हालांकि, उन्होंने दिल्ली में 10 अक्टूबर को मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर लगाई गई रोक को जरूरी बताते हुए कहा कि यह कदम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया था। गृह सचिव ने बुधवार देर रात दाखिल चार पन्नों के हलफनामे में कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का अनुरोध स्थिति की गंभीरता और राजधानी में कानून-व्यवस्था बिगड़ने से रोकने की जरूरत को देखते हुए उचित था। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया।10 अक्टूबर को कहां और कितनी देर बंद रहा मोबाइल इंटरनेट? हलफनामे के मुताबिक, 9 अक्टूबर की रात 10 बजे...
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