आशीष सिंह, दिसम्बर 24 -- दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की फीस निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025 लागू कर दिया है। इससे प्राइवेट स्कूल मनमानी तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। अब हर निजी स्कूल को 10 जनवरी 2026 तक 11 सदस्यीय 'स्कूल स्तर फीस रेगुलेशन कमेटी' बनाना अनिवार्य होगा। स्कूलों को अपना फीस प्रस्ताव 25 जनवरी तक इस समिति को देना होगा। समिति फीस बढ़ाने संबंधि प्रस्ताव पर 30 दिनों में फैसला लेगी। यदि स्कूल स्तर पर सहमति नहीं बनती तो मामला जिला स्तरीय कमेटी के पास जाएगा, जिससे मनमानी फीस पर रोक लगेगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार ने 'दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) एक...