दिल्ली बार काउंसिल के चुनावों में दोबारा नहीं होगी वोटिंग, हाईकोर्ट का इनकार
हेमलता कौशिक, जून 6 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव के लिए दोबारा वोटिंग का आदेश देने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर में कथित छेड़छाड़ से चुनाव प्रक्रिया खराब नहीं हुई है। कई वकीलों ने दोबारा वोटिंग की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थीं। उनका तर्क था कि 15 अप्रैल को गिनती करने वाले कर्मचारियों में से एक सदस्य द्वारा बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की बात स्वीकार किए जाने के कारण पूरा चुनाव अमान्य हो गया था। वोटों की गिनती फिर से शुरू करने का आदेश देते हुए न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि दोबारा चुनाव की जरूरत नहीं है क्योंकि गिनती की प्रक्रिया के दौरान छेड़छाड़ किए गए बैलेट पेपर की पहचान कर ली गई थी। अब बीसीडी नियमों व बीसीआई गाइडलाइंस के अनुसार उनसे निपट...
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