नई दिल्ली, मार्च 28 -- अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षित अग्निवीरों के पुनर्वास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने शुक्रवार को उन्हें एक बड़ी खुशखबरी दी और पूर्व-अग्निवीरों को कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) (पुरुष) के रूप में भर्ती करने की अनुमति दे दी, जिसमें उनके लिए विशेष आरक्षण और छूट का प्रावधान किया गया है। MHA ने दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980 के नियम 9 में संशोधन करके यह बदलाव लागू किया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना के माध्यम से कांस्टेबल भर्ती के मौजूदा मानदंडों में व्यापक बदलाव किया गया है और पूर्व-अग्निवीरों को औपचारिक रूप से पात्रता के दायरे में लाया गया है। यह नया नियम 27 मार्च, 2026 से प्रभावी हो गया है।अग्निवीरों की भर्ती के लिए किए गए निम्न प्रावधान दिल्ली के उपराज्यपाल द्व...