दिल्ली पुलिस के पूर्व SI ने मांगी थी 24 हजार की रिश्वत, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा
नई दिल्ली, मार्च 23 -- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ट्रांसपोर्टर से रिश्वतखोरी के मामले में दोषी ठहराए गए दिल्ली पुलिस के पूर्व सब-इंस्पेक्टर (एसआई) जगमल सिंह को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 30 दिन की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। सीबीआई द्वारा जांच किए गए इस मामले में विशेष न्यायाधीश ज्योति क्लेर की अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी द्वारा रिश्वत मांगना साबित हो चुका है। सजा के निर्धारण के दौरान अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराध समाज, लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश की आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.