नई दिल्ली, जून 22 -- दिल्ली पुलिस से लाइसेंस जारी करने का अधिकार छीन लिया गया है। अब स्विमिंग पूल, होटल, मोटल, ऑडिटोरियम आदि के लिए लाइसेंस या ओनओसी दिल्ली सरकार या वह संस्था जारी करेगी, जिसके अंतर्गत यह आता है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे व्यापारियों को फायदा होगा। उन्हें इसके लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि दिल्ली के लोगों को डबल इंजन सरकार का सीधा-सीधा लाभ मिल रहा है। आज उपराज्यपाल के आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 के संबंध में निर्णय लिया। इसकी धारा 28 पहले दिल्ली पुलिस को स्विमिंग पूल, खाने के घर, होटल, मोटल, ऑडिटोरियम के लिए लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुमति पत्र जारी करने की इजाजत देती थी, जिसे अब हटा दिया गया ह...
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