दिल्ली दंगों के एक मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार, कोर्ट ने 12 अन्य आरोपियों को किया बरी
नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में दंगा भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें अन्य आरोपों से बरी कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने इसी मामले में मो. शादाब, शाह आलम, रियासत अली, गुलफाम, मो. रिहान, अरशद कय्यूम और इरशाद अहमद समेत 12 अन्य आरोपियों को भी सभी आरोपों से बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147 (दंगा करने के लिए सजा) के साथ धारा 109 (उकसाना) के तहत दोषी ठहराया। उनके खिलाफ यह मुकदमा IPC की धारा 147, 148, 149 (दंगा), 427 (शरारत और संपत्ति को नुकसान), 436 (आग से नुकसान) और 120बी(आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज किया गया था। हालांकि, अदालत ने उसे...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.