नई दिल्ली, फरवरी 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के दंगों से जुड़े कथित 'बड़ी साजिश' मामले में आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने अहमद की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष दो सितंबर को अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि 'मुकदमे में देरी' जमानत पर विचार का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मौलिक अधिकारों के स्पष्ट उल्लंघन या संवैधानिक अधिकारों के हनन के मामलों को छोड़कर केवल लंबी अवधि तक हिरासत में रहने या सुनवाई में देरी के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा था कि जिन आरोपियों को मामले में जम...
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