नई दिल्ली, अप्रैल 3 -- दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत 9 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने सभी आरोपियों को 'संदेह का लाभ' देते हुए दंगा, चोट पहुंचाने और अन्य अपराधों के आरोपों से मुक्त कर दिया। इस दौरान अदालत ने शाह आलम, राशिद सैफी, मोहम्मद शादाब, हबीब, इरफान, सुहैल, सलीम उर्फ आशू, इरशाद और अजहर उर्फ सोनू को सभी आरोपों से बरी कर दिया। यह मामला साल 2020 में दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR से जुड़ा हुआ था। इस FIR में कई शिकायतें शामिल थीं। एडिशनल सेशंस जज (ASJ) परवीन सिंह की अदालत ने 30 मार्च को सुनाए अपने फैसले में अभियोजन पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा- 'मेरा मानन...
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