नई दिल्ली, मार्च 9 -- दिल्ली की एक अदालत ने 2020 दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। पूर्व जेएनयू छात्र शरजील को अंतरिम जमानत छोटे भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल के लिए दी गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने शरजील को ये राहत दी है। उन्हें 20 मार्च 206 से 30 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत दी गई है। शरजील ने छह सप्ताह की जमानत का अनुरोध किया था। शरजील पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का 'मुख्य साजिशकर्ता' होने का आरोप है। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय न्याय संहिता के अलग-अलग प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है। दिल्ली 2020 दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। क्षेत्र ...