नई दिल्ली, जुलाई 1 -- केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को उसकी 27.3 एकड़ जमीन से बेदखल करने की मांग की है। इसके लिए सरकार ने एस्टेट ऑफिसर के पास याचिका देकर कहा है कि जमीन केंद्र सरकार की है। इसलिए इसको अनधिकृत कब्जाधारक से खाली करा लिया जाना चाहिए। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस जमीन की जरूरत रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक सुरक्षा और जनहित से जुड़ी परियोजनाओं के लिए है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बेदखली पर रोक से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (एल एंड डीओ) के एस्टेट ऑफिसर के पास याचिका देकर कहा है कि यह जमीन भारत सरकार की है। 'पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट, 1971' कानून के अनुसार, यह एक सरकारी संपत्ति है। ऐसे में इस पर कोई अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि यह प्रॉपर्टी 1928 में तत्कालीन 'इंपीरियल द...