दिल्ली जल बोर्ड STP घोटाले में सत्येंद्र जैन के बाद और 5 को जमानत, 2-2 लाख का जुर्माना लगा
नई दिल्ली, सितम्बर 9 -- राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड के कथित एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) घोटाले में गिरफ्तार पांच आरोपियों को जमानत दे दी है। बता दें कि मामले में आप नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। यह मामला जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। कोर्ट ने आज पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, नागेंद्र यादव, राज कुमार कुर्रा, पंकज वर्मा और अंकित श्रीवास्तव को रिहा करने का आदेश दिया। सभी आरोपियों को दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत देने पर रिहा किया जाएगा। यह भी पढ़ें- 'जैन के खिलाफ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नहीं'; कोर्ट ने बेल देते हुए क्या कहासत्येंद्र जैन को पहले ही जमानत मिल चुकी इससे पहले बीते 3 सितंबर को अदालत ने आम आदमी पार...
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