नई दिल्ली, जुलाई 16 -- दिल्ली सरकार उन सभी बिल्डिंगों को सील कर सकती है जिनके लिए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड चार्ज (IFC) जमा नहीं कराया गया है। डीजेबी ने इसके लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) से राजधानी के पिछले पांच सालों के बिल्डिंग प्लान के रिकॉर्ड मांगे हैं। पेमेंट नहीं करने पर प्रॉपर्टी को सील करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सभी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बुधवार बताया कि सरकार ने इस साल की शुरुआत में लोगों, हाउसिंग यूनिट्स, संस्थानों और उद्योगों को राहत देने के लिए डीजेबी का इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज कम और आसान कर दिया था। यह भी पढ़ें- द...