नई दिल्ली, अक्टूबर 4 -- दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने पानी और सीवर से जुड़े नए नियमों को मंजूरी दे दी है। इन नियमों का मकसद पानी-सीवर कनेक्शन लेने और उन्हें नियमित कराने की प्रक्रिया आसान बनाना है। इसके साथ ही कागजी कार्रवाई की जरूरत कम करना और बिल्डिंग की ऊंचाई की परवाह किए बिना सभी घरों में अलग-अलग पानी के कनेक्शन देना है। दिल्ली वाटर और सीवर (टैरिफ और मीटरिंग) रूल 2026 के यह नियम 2012 के नियमों की जगह लेंगे। इनसे नए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। साथ ही बिलिंग, टैरिफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए साफ नियम भी लागू होंगे। एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब घरों या गैर-घरेलू यूनिट्स में पानी के अलग-अलग कनेक्शन दिए जा सकेंगे, चाहे बिल्डिंग कितनी भी...