नई दिल्ली, जनवरी 30 -- -अदालत ने पूछा, आपके खिलाफ अभियुक्त को हिरासत से भगाने का मुकदमा चलाया जाए नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना को बांदा जेल से रिहा किए जाने पर अदालत ने शुक्रवार को सख्त नाराजगी जताई और जेल अधीक्षक को नोटिस दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतमबुद्ध नगर की अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जिला कारागार बांदा के जेल अधीक्षक से छह फरवरी तक शपथपत्र देकर जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि क्यों न आपके खिलाफ अभियुक्त को हिरासत से भगाने का मुकदमा चलाया जाए। स्क्रैप माफिया रविन्द्र सिंह उर्फ रवि नागर उर्फ रवि काना के खिलाफ उगाही के मामले में तीन धाराओं में इसी वर्ष जनवरी में सेक्टर-63 थाने में मामला दर्ज किया गया था। वह पहले से ही अन्य मुकदमे में जिला कारागार बांदा में बंद था। इसी दौरान नोएडा पुलिस ...
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