नई दिल्ली, अप्रैल 11 -- Delhi News : दिल्ली हाईकोर्ट ने शालीमार बाग गांव की मुख्य सड़क को चौड़ी करने के लिए 143 मकानों को गिराने के आदेश दिए हैं। इनमें 157 परिवार रहते हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि सड़क को 30 मीटर चौड़ा करने के लिए अवैध तरीके से बनीं इमारतों को ध्वस्त किया जाए। पीठ ने मकानों को खाली करने के लिए 30 मई तक का समय दिया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह एवं जस्टिस मधु जैन की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यहां इन मकानों में रहने वाले लोगों और सरकारी महकमों को विस्तार से सुना गया। मकान मालिक वैध दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहे। वहीं, दिल्ली विकास प्राधिकरण समेत अन्य विभागों ने यह साबित किया है कि ये सभी मकान सरकारी जमीन पर बने हैं। अवैध तरीके से पांच से छह मंजिल तक बने इन मकानों ने 24 मीटर जमीन घेरी हुई है। हालात यह हैं कि ए...