नई दिल्ली, सितम्बर 14 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी और एनडीएमसी को निर्देश दिया है कि वे स्ट्रीट वेंडर्स का सामान जब्त करने के 24 घंटे के भीतर उनको जब्ती का मेमो दें। इतना ही नहीं अदालत ने पूरी जब्ती प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले को रेहड़ी-पटरी वालों की बड़ी जीत माना जा रहा है। 'रेहड़ी-पटरी एकता मंच' ने एक जनहित याचिका देते हुए मेमो नहीं दिए जाने की शिकायत दी गई थी।संबंधित अधिकारी का विवरण भी जरूरी जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और विकास महाजन की बेंच ने आदेश दिया है कि MCD और NDMC रेहड़ी पटरी वालों के सामान की जब्ती प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करें और 24 घंटे के भीतर जब्त सामान का मेमो दें। मेमो में जब्ती की तारीख, जब्त सामानों की लिस्ट, उनको रखने की जगह (शेल्फ नंबर), जब्त सामान की जानकारी और प्रक्...