नई दिल्ली, जनवरी 13 -- दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों और रियायती दरों पर दी गई जमीन पर बने शहर के अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के मकसद से EWS (आर्थिक रूप से कमजोर) वर्ग की सालाना आय सीमा तो बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। कोर्ट ने यह जानकारी दिल्ली सरकार की उस दलील के बाद दी, जिसमें कहा गया था कि सक्षम अथॉरिटी ने EWS सीमा की सालाना आय 2.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने को सहमति दे दी है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने यह बात 8 जनवरी को रेखा गुप्ता सरकार की दलीलों को रिकॉर्ड पर लेते हुए कही। कोर्ट सरकारी अस्पतालों में क्रिटिकल केयर की कमी को लेकर साल 2017 में स्वतः संज्ञान लेकर शुरू हुए एक मामले की सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने फैसला ...