नई दिल्ली, अगस्त 18 -- हेमलता कौशिक, नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दक्षिण दिल्ली की सैनिक फार्म कॉलोनी के भविष्य पर फैसला लें। अदालत ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे इस कॉलोनी को नियमित यानी वैध करने के मुद्दे पर दो महीने के भीतर कोई फैसला लें। अदालत ने कहा कि भले ही कॉलोनी में पूरा निर्माण अवैध है, लेकिन अब समय आ गया है कि अधिकारी कोई योजना लाकर इसके भविष्य पर फैसला लें।बचाने की कोशिश करें मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि आप विकास शुल्क ले सकते हैं। आप कुछ तरह के निर्माणों को बचा सकते हैं। आप ऐसी योजना ला सकते हैं जिसमें कुछ निर्माणों को गिराना जरूरी हो। सर्वे करें, प्लान तैयार करें। जितना हो सके, बचाने की कोशिश करें।फैसला लेने का टाइम ...