दिल्ली की टूटी कॉलोनी वालों के भी SIR में जुड़ेंगे नाम, भरना होगा यह फॉर्म; चुनाव आयोग का निर्देश
दिल्ली, सितम्बर 8 -- दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। इस दौरान दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब तोड़ी गई कॉलोनियों के वोटर भी फॉर्म-8 भरकर अपना नाम लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड पते पर रहने वाले वोटरों को एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जाने चाहिए।क्या है चुनाव आयोग का नियम इस मामले पर बात करते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि हाल के महीनों में कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के कई इलाकों में एमसीडी द्वारा कई घरों को तोड़ा गया था। ऐसे में आरपी एक्ट 1950 की धारा 19 के अनुसार, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए मुक्य शर्त है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी होना। इसमें कहा गया है कि अगर को...
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