नई दिल्ली, अक्टूबर 6 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर इलाके को 'नो-हॉकिंग जोन' और 'नो-वेंडिंग जोन' घोषित किया है और कहा है कि MCD 12 अक्टूबर के बाद वहां से सभी अनधिकृत वेंडरों को हटाने और कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि अनधिकृत वेंडरों को हटाने के बाद, दिल्ली फायर सर्विस को डिस्ट्रिक्ट सेंटर का निरीक्षण करना चाहिए और उसके सामने रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए MCD और DDA के साथ सहयोग करना चाहिए। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और दिनेश भट्ट की बेंच ने 5 अक्टूबर को पारित एक आदेश में कहा, 'जहां तक ​​नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर इलाके का सवाल है, उसके चिन्हित हिस्से को छोड़कर... पूरे नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर को 'नो-हॉकिंग जोन' और '...