नई दिल्ली, अगस्त 11 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। देशभर में सालों से बड़े पैमाने पर हो रहे अनाधिकृत निर्माण और नियमों की अनदेखी पर रिहायशी इलाकों में चल रही वाणिज्यिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली, पटना, लखनऊ और अन्य शहरों में नियमों की अनदेखी हुई निर्माण और रिहायशी संपत्तियों में वाणिज्यिक गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत इन आदेशों से दिल्ली, लखनऊ, पटना और कई अन्य शहरों में तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है।

नियमों की अनदेखी और संचालित वाणिज्यिक गतिविधियों जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर महादेवन की पीठ ने कहा है कि दिल्ली के होटल और लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग से बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई। पीठ ने कहा कि 'इस अदालत द्वारा पहले से व्यक्त की जा ...