धनबाद, अप्रैल 18 -- धनबाद। सरायढेला थाना में पदस्थापित दारोगा को जातिसूचक शब्द कह अपमानित करने तथा गाली-गलौज करने के मामले के नामजद आरोपी बरटांड़ निवासी अभय नरेश ठाकुर को अदालत से राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष रंजन की अदालत ने आरोपी अभय की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से जमानत अर्जी का विरोध विशेष अभियोजक जयदेव बनर्जी ने किया। प्राथमिकी सरायढेला थाना में 9 अप्रैल 2026 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक सरायढेला थाना की पुलिस ने अभय की ओर से दायर शिकायत की जांच व पूछताछ के लिए थाना बुलाया था, जहां आरोपी ने जांच अधिकारी को जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया तथा गाली-गलौज की थी। यह भी पढ़ें- रिश्वत मांगने के आरोप में दारोगा को अग्रिम जमानत नहीं यह भी पढ़ें- हिंदू संत चिन्मय दास को बांग्लादेश की अदालत से मिली जमानत
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