बुलंदशहर, सितम्बर 25 -- बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश-अष्टम चंद्रविजय श्रीनेत के न्यायालय ने वर्ष 2020 में सिकंदराबाद क्षेत्र में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 73 हजार अर्थदंड भी लगाया है। मॉनिटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह और एडीजीसी अजीत कुमार सक्सेना ने बताया कि वर्ष 2020 में वादी बुन्दु खां निवासी सिकंदराबाद के पुत्र दानिश की मोहसीन ने चाकू से वार कर हत्या कर दी थी। इस घटना के संबंध में थाना सिकंदराबाद पर 6 अगस्त 2020 को मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार मोहसीन निवासी मोहल्ला नई बस्ती नयागांव थाना नजीबाबाद बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उस दौरान आरोपी के पास पाए गए हथियार के संबंध में शस्त्र अधिनियम में भी मुकदमा दर्ज किय...
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