बरेली, जून 2 -- बरेली, विधि संवाददाता। पत्नी और बेटे के गुजाराभत्ता की बकाया रकम की वसूली से बचने को अपनी कृषिभूमि दानपत्र से अपनी सगी बहन के नाम कराने की पैतराबाजी कोर्ट में काम नहीं आयी। अपर पारिवारिक न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार सिंह की कोर्ट ने दानपत्र को निष्प्रभावी कर डीएम संभल को उसी कृषिभूमि की कुर्की या बिक्री कर गुजाराभत्ता की बकाया दो लाख 69 हजार पांच सौ रुपये की वसूली के आदेश जारी किये हैं। इज्जतनगर बरेली की युवती की शादी 12 जुलाई 2019 को संभल के थानाक्षेत्र कैलादेवी के युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद दंपति ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह भी पढ़ें- दानपत्र निष्प्रभावी कर कृषिभूमि से वसूली के आदेश आरोप है कि कार और पांच लाख की मांग को लेकर पति ने अपनी पत्नी को पीटा। खबर मिलने पर युवती के पिता अपनी बेटी को उसके पुत्र समेत 18 जून 2020...