गोरखपुर, अप्रैल 17 -- गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। दादी की हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नंद कुमार की अदालत ने गुलरिहा थाना क्षेत्र के हरसेवकपुर नम्बर दो निवासी अभियुक्त पृथ्वी पाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश सिंह ने बताया कि वादी शंभू चौहान ने मुकदमा दर्ज कराया था। घटना 7 मई 2014 की शाम करीब 6:30 बजे की है। शंभू चौहान ने कहा था, उसके भाई पृथ्वी पाल ने नशे की हालत में अपनी 70 वर्षीय दादी अन्नता देवी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। यह भी पढ़ें- पत्नी की हत्या व बेटे के जानलेवा हमला के आरोपी को उम्र कैद आरोपी अक्सर पै...