रांची, अप्रैल 9 -- रांची। विशेष संवाददाता दादा की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या करने के आरोपी पोता सुनील महतो की जमानत याचिका खारिज हो गयी है। अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुनील महतो की ओर से 6 अप्रैल को याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई थी।अनगड़ा थाना क्षेत्र के हसल गांव में 9 जनवरी 2025 को सुनील महतो ने अपने दादा को लाठी-डंडे से पीट-पीटकर मार डाला था। आरोपी सुनील महतो जमीन बेचना चाहता था। लेकिन उसके दादा अपनी पुस्तैनी जमीन को बेचने नहीं देना चाहते थे।जमीन नहीं बेच पाने से गुस्साए पोता सुनील महतो ने अपने दादा को लाठी-डंडे से खूब पीटा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक की बहू ने अनगड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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