बागपत, फरवरी 25 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने पुसार गांव में बुजुर्ग की फावड़े से काटकर हत्या करने के आरोपी पोते की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें आरोपी और उसका पिता जेल में बंद है। पुसार गांव में 29 जुलाई 2025 को बुजुर्ग फूलो देवी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई थी। फूलो देवी अपने मकान में अकेली रहती थी, जिसकी देखभाल पड़ोस में रहने वाला जेठ का बेटा प्रेम करता था। 29 जुलाई की दोपहर प्रेम के बेटे सूरज ने फूलो देवी के घर में रखा लोहे का सामान और बर्तन चोरी कर लिए, जिसे फूलो देवी ने देख लिया। इस पर फूलो देवी ने सूरज को धमकाया तो वहां झगड़ा हो गया। शाम को फावड़ा लेकर सूरज घर में आया और फूलो देवी की काटकर हत्या कर दी। गांव के लोग वहां आए तो फूलो देवी का शव खून से लथपथ मिला। तभी प्रेम ने वहां आकर खून साफ करते हुए साक्ष्य छिपाने का...
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