लखनऊ, सितम्बर 1 -- दादी की हत्या कर लूटपाट करने के अरोपी सीतापुर के सिधौली थाने के सिद्धेश्वर नगर निवासी मानस सारस्वत उर्फ कंटू को एडीजे रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने हत्या तथा लूट का दोषी करार दिया है। अरोपी को 3 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में वादी मुकेश चंद्र शर्मा ने 15 अक्टूबर 2023 को थाना अलीगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया गया कि उनकी 90 वर्षीय मां शैल कुमारी त्रिवेणी नगर स्थित अपने मकान में अकेली रहती थी। देखरेख वह व उनके परिवार के अन्य लोग करते थे। बताया गया है कि घटना वाले दिन वादी सुबह 10 बजे अपनी माता का हाल-चाल लेकर तथा उनका जरूरी सामान देकर अपने घर आ गया था। उस समय उनका भतीजा मानस भी वहीं मौजूद था। बताया गया है कि उसी दिन शाम को वादी की भतीजी ने फोन कर बताया कि दादी फोन नहीं उठा रही है।...