पटना, मई 13 -- राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि दाखिल-खारिज के लंबित मामलों को 15 दिनों में निबटारा कर दें। विभाग ने इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर 120 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का अगले 15 दिनों में हर हाल में निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा है। निर्देश में कहा गया है कि आम लोगों की सुविधा के लिए दाखिल-खारिज के मामलों के निष्पादन की समयसीमा पहले से तय है। अविवादित मामलों के निष्पादन की सीमा 35 दिन तथा विवादित मामलों के लिए 75 दिन तय है। यह भी पढ़ें- बिहार में राजस्व कर्मियों का होगा तबादला, दिलीप जायसवाल ने चालू किया ट्रांसफर पोर्टल इसके बावजूद समीक्षा में यह पाया गया कि विभिन्न अंचलों में कई मामले 75 दिनों और 120 दिनों स...