गोरखपुर, अगस्त 18 -- गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने तिवारीपुर थाना क्षेत्र के डोमिनगढ़ निवासी अभियुक्त राकेश शर्मा को नौ साल एक माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धीरेन्द्र जायसवाल एवं सतीश यादव ने कोर्ट में घटना से संबंधित साक्ष्य और गवाह पेश किए। अभियोजन के अनुसार वादी रमेश तिवारीपुर थाना क्षेत्र के डोमिनगढ़ का रहने वाला है। उसकी बहन अंजली उर्फ बबुनी चाय की दुकान के बगल स्थित जेएन पब्लिक स्कूल में दाई का काम करती थी। घटना 25 जुलाई 2017 की दोपहर करीब एक बजे की है। अंजली स्कूल में काम करन...