नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड की एक याचिका खारिज कर दी। याचिका में कंपनी और उसके पूर्व प्रमोटरों के लेन-देन की फोरेंसिक ऑडिट का विरोध किया गया था। ये लेन-देन कथित तौर पर जापानी फार्मा कंपनी दाइची सैंक्यो के पक्ष में आए 3,500 करोड़ रुपये के मध्यस्थता निर्णय से जुड़े थे। 31 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने फोर्टिस और उसके पूर्व प्रमोटरों मालविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह की फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ फोर्टिस हेल्थकेयर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी और उसने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। यह भी पढ़ें- Delhi News: आप नेता दीपक सिंगला की अर्जी पर ईडी को नोटिस पीठ ने कहा कि हमें...