एटा, अगस्त 14 -- दहेज हत्या के मामले में सुनवाई कर 14 वर्ष की सजा सुनाई गई है। सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया है। फर्रूखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र के मोहल्ला लोहिया नगर निवासी राम आसरे ने थाना नयागांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपनी बेटी नीलम की शादी की संजीव उर्फ संटू पुत्र किरोडी लाल शंखधर के साथ 30 अप्रैल 2013 को की थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही यह लोग अतिरिक्त दहेज में बाइक और एक लाख रुपये की मांग करने लगे। दहेज की मांग पूरी ना होने पर 19 फरवरी 2016 को आग के हवाले कर हत्या कर दी गई। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या मामले के एक आरोपित को आजीवन कारावास पुलिस ने कार्रवाई कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। स्पेशल जज विनीत कुमार वासवानी ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद महिला के पति संजीव कुमार को 14 साल की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माने की ...