बगहा, अक्टूबर 5 -- बगहा, हमारे संवाददाता। नौरंगिया थाना क्षेत्र के जरलहिया पचरूखा गांव में विवाहिता विनिता देवी की दहेज हत्या के मामले में बगहा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने सास फगनी देवी और ससुर भुट्टी राय को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2), 103(1) एवं 3(5) के तहत दोषी माना है।

सजा के बिंदु पर सुनवाई सजा के बिंदु पर सुनवाई आगामी 9 अक्टूबर 2026 को होगी। अपर लोक अभियोजक जितेन्द्र भारती ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही कराई गई। बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया।

मामले का विवरण अभियोजन के अनुसार, बग...