चित्रकूट, मार्च 30 -- चित्रकूट, संवाददाता।अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में मृतका के सास व ससुर को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनो को दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मृत्युकालीन बयान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण करार देते हुए दोषियों को सजा सुनाई है। पहाड़ी थाना क्षेत्र के चौरा निवासी मुन्नीलाल ने आठ नवंबर 2019 को थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया कि उसने बेटी प्रेमा की शादी भरकोर्रा निवासी विजय के साथ की थी। शादी के करीब पांच-छह साल बाद ससुरालीजन दहेज में बाइक और 50 हजार रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर ससुर रामप्रताप, सास लक्षमिनिया, पति विजय व ननद उसकी बेटी का उत्पीड़न लगे। दहेज न मिलने के का...
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