चित्रकूट, मई 4 -- चित्रकूट। जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में नामजद आरोपित सास-ससुर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि भरतकूप थाना क्षेत्र के भरथौल निवासी सुशील द्विवेदी ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर के मुताबिक सुशील की बेटी साधना देवी की शादी गांव में ही योगेंद्र मिश्र के साथ 18 जनवरी 2025 को हुई थी। शादी के बाद साधना को पति योगेन्द्र, सास बिट्टन देवी, ससुर विनोद, देवर शुभम व चचेरे ससुर चंद्रभूषण मिश्र पांच लाख रुपये व गहने अतिरिक्त तौर पर दहेज में देने की मांगकर प्रताड़ित कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर बीते 21 अप्रैल को बेटी की हत्या कर दी। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही सभी आरोपित फरार है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने...
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