बुलंदशहर, दिसम्बर 13 -- अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बहू को प्रताड़ित कर उसकी हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट-3 शिवानंद के न्यायालय ने आरोपी सास को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सास को सात साल की सजा और 200 रुपये के अर्ददंड से दंडित किया है। अभियोजक ध्रुव कुमार ने अवगत कराया कि यह मामला वर्ष 1999 का है और थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, मोहल्ला सरायधारी, बुलंदशहर निवासी शमीम पत्नी इसरार अहमद ने अपनी बहू को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया था। अतिरिक्त दहेज के लिए पीड़िता की हत्या कर दी गई। मृतका के पिता कलुआ, निवासी स्याना, बुलंदशहर ने 19 जून 1999 को थाना कोतवाली नगर में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसी दिन, यानी 19 जून 1999 को ही न्यायालय में...