सिद्धार्थ, अप्रैल 16 -- सिद्धार्थनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने दहेज हत्या के दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। आारोपियों पर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।सोनू उर्फ मुकेश श्रीवास्तव पुत्र आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव व पूनम श्रीवास्तव पत्नी आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव निवासी बचड़ी थाना चिल्हिया के खिलाफ 2020 में धारा 498(अ), 323, 506, 304(इ) व डीपी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में सुनवाई के बाद जिला एंव सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने आरोप सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। आारोपियों पर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह भी पढ़ें- हत्यारोपी पति,सास व ससुर साक्ष्य के अभाव में बरी
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